विधानसभा सत्र में आएगा धर्मांतरण विरोधी कानून मनोहर कैबिनेट दे चुकी है मंजूरी

विधानसभा सत्र में आएगा धर्मांतरण विरोधी कानून मनोहर कैबिनेट दे चुकी है मंजूरी

विधानसभा सत्र में आएगा धर्मांतरण विरोधी कानून मनोहर कैबिनेट दे चुकी है मंजूरी

विधानसभा सत्र में आएगा धर्मांतरण विरोधी कानून मनोहर कैबिनेट दे चुकी है मंजूरी

एक साल पहले विपक्ष के विरोध पर रखा था पेंडिंग


चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा में दो मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र में धर्मांतरण के खिलाफ कानून आने जा रहा है। मनोहर मंत्रिमंडल की बैठक में पहले ही इसे स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। 
विधानसभा के इसी सत्र में हरियाणा गैर-कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधयेक-2022 लाया जाएगा। नए कानून के मुताबिक धर्मांतरण के पहले संबंधित जिले के डीसी को सूचना देनी होगी। कानून के लागू होने से राज्य में बल, प्रलोभन, शादी का झांसा देकर या किसी भी तरह के अनैतिक तरीकों से धर्म परिवर्तन कराने के किसी भी प्रयास को रोका जा सकेगा।
हरियाणा में धर्मांतरण के कई मामले सामने आ चुके हैं। फरीदाबाद, गुरुग्राम तथा मेवात आदि क्षेत्रों में तो लव जिहाद की खबरें भी आती रही हैं। करीब दो साल पहले फरीदाबाद में हुए घटनाक्रम के बाद सरकार ने गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम कानून बनाने का फैसला किया था। इस तरह का कानून उत्तर प्रदेश व हिमाचल आदि राज्यों में पहले से लागू है। 
हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी ने इन राज्यों के कानून को स्टडी करके एक ड्राफ्ट तैयार किया था। हरियाणा सरकार पिछले साल बजट सत्र के दौरान यह कानून लेकर आई थी। सरकार इसे अध्यादेश के रूप में लागू करना चाहती थी लेकिन विपक्ष ने इस पर आपत्ति जताते लंबित करवा दिया था। विपक्ष का तर्क था कि यह लोगों की भावनाओं से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जिस पर चर्चा किए बगैर पारित नहीं किया जाए। 
विपक्ष का तर्क था कि सरकार इस कानून को लागू करने का आधार तथा इसके अन्य पक्ष बताए। अब करीब एक साल बाद सरकार ने कई तरह के संशोधन के बाद इसे लागू करने का फैसला किया है। जिसे विधानसभा में पेश करने के लिए लिस्ट कर दिया गया है।